पंचायत चुनाव के नामांकन चरण के पूरा होने तक लागू रहेगा
पंचायत चुनाव के मद्देनज़र निषेधाज्ञा लागू की है। चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारु रूप से नामांकन प्रक्रिया संपन्न करने के क्रम में कछार जिला आयुक्त मृदुल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की है और पूरे जिले में निषेधाज्ञा जारी की है।
कछार के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न निर्दिष्ट केंद्रों पर 3 अप्रैल 2025 को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया ने बड़ी भीड़ के संभावित जमावड़े को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन को आशंका है कि प्रत्याशियों और समर्थकों के केंद्रों पर एकत्र होने से सार्वजनिक शांति व्यवस्था में व्यवधान, शांति भंग और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। अशांति की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सक्रियता से काम करना जरूरी समझा है।
इस आदेश के जरिए जिला मजिस्ट्रेट ने बिना पूर्व आधिकारिक मंजूरी के नामांकन केंद्रों के अंदर और आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के गैरकानूनी रूप से एकत्र होने पर सख्त पाबंदी लगाई है। साथ ही केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में होने वाले कार्यक्रमों और रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए नामांकन क्षेत्रों के पास हथियार, लाठी या किसी अन्य प्रकार का हथियार ले जाना अब सख्त वर्जित है।
बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह एकपक्षीय आदेश एक निर्णायक कदम है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण नामांकन अवधि के दौरान किसी भी संभावित विवाद को पहले से ही समाप्त करना है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्देश का कोई भी उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और पंचायत चुनाव के नामांकन चरण के पूरा होने तक लागू रहेगा। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और नागरिकों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया है।