Tuesday, December 24, 2024

जानिए, कितने बजे तक फोड़े जा सकेंगे पटाखे, कछार जिला प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइंस 

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दिवाली पर्व पर आप कितने बजे तक पटाखे फोड़ सकते है, इस संबध में कछार जिला मजिस्ट्रेट ने बाकायदा सख्त गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक आप केवल शाम छह बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। गाइडलाइंस का अनुपालन करने के लिए अपील की गई है। पटाखों की वजह होने प्रदूषण को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के दिशानिर्देशों के अनुसार कदम उठाया गया है।यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और इसका उद्देश्य दीपावली के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

दीपावली का उत्सव 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कछार जिला आयुक्त मृदुल यादव ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, ऐसे पटाखों का उपयोग वर्जित है जो 125 डेसिबल (एआई) या 145 डेसिबल (सी) से अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक अन्य सीपीसीबी (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) की गाइडलाइन के मुताबिक, जहां पर सिंगल पटाखे फोड़े जाते हैं उसके 4 मीटर के अन्दर उनके फूटने की वजह से 125 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं होनी चाहिए। फिलहाल संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, न्यायालय, पेट्रोल पंप, सैन्य ठिकाने, विद्युत ट्रांसफार्मर और गोदामों के 100 मीटर के भीतर पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंध है।

इस कदम का उद्देश्य उन सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा करना है जहां शोर और आग के खतरे अधिक होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को सुरक्षित स्थानों पर पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। सड़क किनारे ठेले पर पटाखों की बिक्री शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सख्ती से प्रतिबंधित है। थोक विक्रेता खुदरा बिक्री नहीं कर सकते हैं और उन्हें अस्थायी लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

पटाखों का भंडारण सुरक्षित और गैर-ज्वलनशील शेड में होना चाहिए तथा खुले आग, असुरक्षित तारों जैसे आग के जोखिमों को समाप्त करना होगा। जिला आयुक्त यादव ने बताया कि ये निर्देश दीपावली को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। नागरिकों और विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे इस नियम का पूर्ण सहयोग करें ताकि कछार जिले में एक सुरक्षित, उल्लासमयी और शोर-रहित दीपावली मनाई जा सके। असम के सूचना एवं जनसंपर्क क्षेत्रीय कार्यालय, सिलचर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।

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