Tuesday, February 25, 2025

असम विश्वविद्यालय परिसर में आदिवासी समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

छेड़खानी के खिलाफ विरोध कर लोगों को मनाती पुलिस 

असम विश्वविद्यालय, सिलचर परिसर में आदिवासी समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। परिजनों के विरोध के बाद पुलिस ने 57 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विश्वविद्यालय के विधि विभाग का कर्मी है और उसकी पहचान फारूक अहमद के रूप में हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। फारूक को निलंबित कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक नुमाल महत्ता से मिली जानकारी अनुसार जिले के द्वारबंद पुलिस स्टेशन अंतर्गत असम विश्वविद्यालय परिसर के विधि विभाग में एक नाबालिग (आदिवासी) लड़की, जो उसी परिसर के हाउस कीपिंग स्टाफ की रिश्तेदार है, के साथ छेड़खानी घटना की सूचना मिली है। पीड़ित लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है और मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी विश्वविद्यालय परिसर से फरार हो गया था, लेकिन श्रीभूमि जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से संपर्क किया गया है। द्वारबंद पुलिस थाने में ( मामला संख्या 6/2025 यू/एस 75(2)/351(2) बीएनएस, आर/डब्ल्यू धारा 12 पॉक्सो अधिनियम के तहत ) मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस मामले का अंतर-समुदाय संबंध है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फ़िलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। वहीं असम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. प्रदोष किरण  ने एक आदेश जारी कर कर्मी को निलंबित कर दिया है।

विवि, सिलचर द्वारा आदेश में कहा गया कि 31 जनवरी 2025 की दोपहर को विधि विभाग के प्रभारी प्रमुख से यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर, असम विश्वविद्यालय के विधि विभाग में पदस्थ फारूक अहमद, एलडीसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित है।विश्वविद्यालय तत्काल प्रभाव से 90 (नब्बे दिन) की अवधि के लिए निलंबित किया गया। यह भी आदेश दिए गए है कि इस अवधि के दौरान जब तक यह आदेश लागू रहेगा, फारूक अहमद सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

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