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आगामी पंचायत चुनाव 2025 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कछार जिला आयुक्त ने सभी सरकारी कार्यालयों के निर्बाध संचालन को अनिवार्य करते हुए एक सख्त निर्देश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनाव संबंधी पत्राचार की कुशल प्राप्ति और वितरण को सुविधाजनक बनाना है, जिससे एक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
निर्देश के अनुसार, कछार जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक छुट्टियों के दिनों में भी अपने कार्यालय परिसर खुले रखें। यह उपाय एक स्थिर कार्यप्रवाह बनाए रखने और चुनाव संबंधी संचार में किसी भी देरी को रोकने के लिए किया गया है, जो चुनावी अभ्यास के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कछार जिले के अंतर्गत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
यह प्रतिबंध पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। यह आदेश, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस कदम से अधिकारियों के बीच समन्वय और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव प्रक्रिया का हर पहलू बिना किसी व्यवधान के पूरा हो। इस निर्देश के साथ, जिला प्रशासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखते हुए चुनावी प्रणाली की अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।