- कछार जिले के उपायुक्त ने जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए प्रमुख राजमार्ग विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नागरिकों से सहयोग का आग्रह किया
कछार जिले में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कछार जिला प्रशासन ने एनएचआईडीसीएल द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सड़क सुधार परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य पैलापूल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-37 से शुरू होकर जयपुर, हरिनगर, कुमारचेरा, ज़िनम, हंगरुम को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सड़क खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग-137 (माहुर-तामेंगलोंग रोड) से जोड़ने से पहले उसे उन्नत बनाना है, जिससे दूरदराज के गाँवों में संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कछार (भूमि अधिग्रहण शाखा) के जिला आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रस्तावित सड़क का संरेखण कई गांवों से होकर गुजरेगा, जिनमें लाबाक ग्रांट, लालंग ग्रांट, कामरांगा बॉन्ड भाग I, कामरांगा बॉन्ड भाग II, डोलोइचेरा, कनकपुर भाग III, कनकपुर भाग II, बलधन ग्रांट, कनकपुर भाग I, सिलचर ग्रांट, हरिनगर, पश्चिम दिक्चा, पहलपुर, ड्रामनगर, पूर्व दक्षिण मूत्राचेरा, उत्तर दीफू, लालंगकिट्टा लाबोकपर भाग III, लाडियाचेरा ग्रांट, उत्तर डोलोइचेरा, थाईपुनगर, चत्रीदयाल, मोलोंग भाग II, मोलोंग भाग I, कुमारचेरा, दीफू, दीफूचेरा, मौललुओंग (मोलोंग एनसी), गेंडाथोल (एनसी), नगेंटेमुख (एनसी ), और न्यू कालीनगर (एनसी) शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के सभी निवासियों और हितधारकों से नए निर्माणों के संबंध में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। नोटिस के अनुसार, प्रस्तावित संरेखण के अंतर्गत किसी भी नए निर्माण या विकासात्मक गतिविधि के लिए जिला आयुक्त, कछार कार्यालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अधिसूचना के जारी होने के बाद निर्मित किसी भी अनधिकृत संरचना, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, को भूमि अधिग्रहण या परियोजना कार्यान्वयन के दौरान मुआवज़े के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह निर्देश निजी और व्यावसायिक दोनों प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक मील का पत्थर बताते हुए, जिला प्रशासन ने विकास कार्यों के सुचारू और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण जन सहयोग का आह्वान किया है। यह आदेश प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


