Saturday, April 18, 2026

कछार जिला प्रशासन ने ज़रूरी मरम्मतीकरण के लिए गैमन पुल को 48 घंटे के लिए किया बंद, बराक घाटी सहित कई प्रमुख राज्यों को गुवाहाटी व शिलोंग से जोड़ता है  

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  • ट्रैफिक डायवर्जन लागू; सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ और पुलिस तैनात

असम की बराक घाटी, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों को गुवाहाटी से जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण ‘गैमन पुल’ 48 घंटे के लिए बंद किया गया। बदरपुरघाट में बराक नदी के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर यह गैमन पुल स्थित है। कछार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एनएच-6 पर गैमन पुल पर सभी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का एक जरूरी निर्देश जारी किया है, क्योंकि इसके संरचनात्मक बेयरिंग में गंभीर नुकसान पाया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत लिया गया यह फैसला तुरंत मरम्मत सुनिश्चित करने और लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। महाप्रबंधक (पी ),पीएमयू-सिलचर, एनएचआईडीसीएल से मिले एक औपचारिक सूचना के आधार पर, जिला प्रशासन को बताया गया कि पुल के कई बेयरिंग टूट गए हैं और उन्हें तुरंत बदलने की ज़रूरत है। एनएचआईडीसीएल ने बिना किसी रुकावट के मरम्मत कार्य को आसान बनाने और लगातार वाहनों की आवाजाही से होने वाले किसी भी संभावित जोखिम को रोकने के लिए पुल को अस्थायी रूप से बंद करने की सिफारिश की है।

इस बीच, रोक्तिम बरुआ, एसीएस, अतिरिक्त जिला आयुक्त और सीईओ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कछार ने गैमन पुल पर सभी मोटर वाहनों की आवाजाही पर 48 घंटे के लिए पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है, जो 12.12.2025 को शाम 6:00 बजे से 14.12.2025 को शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। पैदल चलने वालों को पार करने की अनुमति होगी, लेकिन इस अवधि के दौरान किसी भी श्रेणी के वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह बंद पुल की संरचनात्मक अखंडता की रक्षा करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। मरम्मत की अवधि के दौरान सुचारू परिवहन बनाए रखने के लिए, एक व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन योजना लागू की गई है।

वाहनों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनिवार्य एक्सल लोड प्रतिबंधों के अनुसार प्राथमिक डायवर्जन मार्ग के रूप में कलाइन-खंभरबाजार-बिहारा-बाबूबाजार-बाड़खोला (एनएच-27) मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सिलचर-कलाइन रोड (एसएच-38) केवल हल्के मोटर वाहनों, यात्री वाहनों और 15 एमटी से कम मालवाहक वाहनों के लिए ही खुला रहेगा। यात्रियों से भीड़ से बचने और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इन वैकल्पिक मार्गों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

इमरजेंसी रिस्पॉन्स और पब्लिक सेफ्टी के लिए, एसडीआरएफ टीमों को सिद्धेश्वर और लाटी मारा घाटों पर तैनात किया गया है, जबकि पुलिसकर्मी, जो पुलिस अधीक्षक, कछार की देखरेख में तैनात हैं, कारगिल पॉइंट (ई & डी कॉलोनी), खंभार बाज़ार पॉइंट, बाबुरबाज़ार (आरसीसी ब्रिज के पास), और भंगारपार (बेली ब्रिज के पास) सहित मुख्य जगहों पर कानून-व्यवस्था संभालेंगे। सर्किल ऑफिसर, काटिगोरा रेवेन्यू सर्किल, सीक्यूआरटी सुरक्षा सदस्यों और आपदा मित्र वॉलंटियर्स की मदद से दोनों अस्थायी घाटों पर अभियानों की देखरेख करेंगे। जिला प्रशासन ने यह भी दोहराया कि यह आदेश पूरी तरह से पब्लिक सेफ्टी और कुशल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के हित में जारी किया गया है, और अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस निर्देश को ज़िला आयुक्त, कछार की मंज़ूरी मिली हुई है।

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