Wednesday, October 21, 2026

चार घोषित विदेशी नागरिकों को 24 घंटे के अंदर असम छोड़ने का आदेश

  • काल्पनिक फोटो
  • धुबड़ी, श्रीभूमि या दक्षिण सलमारा-मनकाचर रास्तों से बाहर निकलने का निर्देश

कार्बी आंगलोंग जिला प्रशासन ने चार लोगों को, जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, तुरंत देश से निकालने का आदेश दिया है। उन्हें नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर असम और भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिसमें जनहित और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया है।

ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट नीरोला फांगचोपी ने आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत जारी किए हैं। इन लोगों को धुबड़ी, श्रीभूमि या दक्षिण सलमारा-मनकाचर रास्तों से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर सरकार द्वारा जबरन भगाया जाएगा।

इन चारों लोगों को कार्बी आंगलोंग के विदेशी न्यायाधिकरण ने आठ साल की अवधि में अलग-अलग मामलों में विदेशी घोषित किया था। खटखटी पुलिस थाने के तहत डूडू कॉलोनी के मोहम्मद अब्बास खान को 16 अक्टूबर, 2017 को एफटी केस नंबर 156/2010 में विदेशी घोषित किया गया था। एक अन्य मोहम्मद अमीर उद्दीन को 7 फरवरी, 2016 को एफटी केस नंबर 12/2010 में विदेशी घोषित किया गया था।

हावड़ाघाट पुलिस थाने के तहत रंग नगर के निवासी मोहम्मद मैनुल हक को 8 नवंबर, 2023 को एफटी केस नंबर 123/2007 में विदेशी घोषित किया गया था। खटखटी पुलिस थाने के तहत पुराना लाहौरिजन के मोहम्मद अनवर अली को 3 जनवरी, 2015 को एफटी केस नंबर 108/2009 में विदेशी घोषित किया गया था।

कार्बी आंगलोंग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निष्कासन आदेशों को लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी विभागों को भी इन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने, राशन कार्ड और आधार नंबर रद्द करने और सभी सरकारी कल्याण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

यह कदम अवैध अप्रवासन के खिलाफ असम के नए अभियान का हिस्सा है, राज्य सरकार ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को देश से निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 1950 के अधिनियम को फिर से लागू करने का फैसला किया है। इस साल की शुरुआत में अनुमोदित एक मानकीकृत प्रक्रिया के तहत हाल ही में सोणितपुर सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है।

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