- असम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 2022 के नियमों के मुताबिक, जुर्माना 1,00,000 रुपये तक हो सकता है, साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हो सकती है कानूनी कार्रवाई
सड़कों के किनारे, नालों में कचरे फेंके जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) ने एक सख्त पब्लिक सलाह जारी की है। स्थानीय वैवाहिक भवनों, होटलों, रेस्टोरेंट, गोदाम और अन्य से कहा गया है कि त्योहारों और शादियों के मौसम में वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन करें। शहर भर में कई इवेंट हो रहे हैं, ऐसे में कॉर्पोरेशन ने सड़कों के किनारे, नालियों और दूसरी पब्लिक जगहों पर कचरा फेंकने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है, जिससे सफाई, सैनिटेशन और लोगों की सेहत को खतरा है।
कॉर्पोरेशन ने साफ कहा है कि अगर खुली जगहों पर कचरा फेंकते हुए पाया गया तो कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा। असम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 2022 के नियमों के मुताबिक, जुर्माना 1,00,000 रुपये तक हो सकता है, साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। एसएमसी ने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह के गैर-ज़िम्मेदाराना डिस्पोज़ल से न सिर्फ सिविक ऑर्डर में रुकावट आती है, बल्कि शहर के साफ़-सुथरे माहौल को बनाए रखने की चल रही कोशिशों में भी रुकावट आती है।
विवाह भवनों, होटलों, रेस्टोरेंट, गोदाम आदि प्रतिष्ठानों से कहा कहा कि वे कचरे को समय पर इकट्ठा करने और साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज़ल के लिए सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संपर्क करें। कॉर्पोरेशन तय नियमों के मुताबिक, लागू शुल्क के साथ ज़रूरी सर्विस देगा। एसएमसी की एनफ़ोर्समेंट टीम को किसी भी समय जगहों का निरीक्षण करने का अधिकार है, और नियमों का पालन न करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, कॉर्पोरेशन ने सिलचर में एक स्वच्छ सुंदर बनाने का अपना वादा दोहराया, और त्योहारों के दौरान सफाई और नागरिक अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से पूरा सहयोग मांगा।


